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गौरीगंज के पूर्व एसओ समेत पांच तलब
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क्रासर

घर में घुसकर लूट करने व धमकाने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। सात वर्ष पूर्व घर में घुसकर लूट करने व फर्जी मुकदमा दर्ज करने के लिए धमकाने के मामले में एसीजेएम षष्टम अनिल कुमार सेठ ने बुधवार को गौरीगंज के पूर्व एसओ अनंत प्रसाद तिवारी, दो एसआई एससी ठाकुर व एमएल मौर्य समेत पांच आरोपियों को विचारण के लिए अदालत में तलब किया है। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की है। मामला गौरीगंज थाने के सराय भागमानी गांव से जुड़ा है।
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गांव निवासी ललित कुमार सिंह का गांव के ही रामलखन प्रजापति से काफी दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि चार मार्च 2011 को रात करीब नौ बजे विपक्षी रामलखन प्रजापति के साथ गौरीगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष अनंत प्रसाद तिवारी, एसआई एससी ठाकुर व एमएल मौर्य और एक अन्य आरोपी स्वामी प्रजापति व चार अज्ञात सिपाहियों के साथ ललित के दरवाजे पर पहुंचे थे। एसओ ने ललित के घर में घुसकर ढूंढना शुरू कर दिया था और गाली देते हुए बच्चों और महिलाओं के साथ अभद्रता की थी। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने 25 हजार रुपये नकदी, सोने की अंगूठी, दो जंजीर व पायल की लूट की थी। विरोध करने पर आरोपियों ने ललित को धमकाते हुए थाने में लाकर बंद कर दिया था। घंटे भर तक थाने में बैठाने के बाद सादे कागज पर हस्ताक्षर कराकर ललित को छोड़ दिया गया था। इसी मामले में ललित ने एसओ समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा (परिवाद) दायर किया था।
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