पंचायत चुनाव में प्रधान पद के दावेदारों को नामांकन के लिए दो हजार रुपया जमानतराशि जमा करनी होगी। दावेदार यह राशि नामांकन के पूर्व कोषागार में व नामांकन के समय नकद जमा कर सकेंगे। 16 नवंबर से पहले चरण के शुरू हो रहे नामांकन को देखते हुए चुनाव आयोग ने निर्वाचन संबंधी गाइड लाइन जारी कर दी है।
पंचायतों के पहले चरण का 16 नवंबर से शुरू हो रहे नामांकन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों को जमानत के तौर पर दो हजार रुपया व ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को पांच सौ रुपया जमा करना होगा। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को जमानत राशि में आधी छूट मिलेगी। ग्राम पंचायत के बकाएदार प्रधान पद का चुुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत का नो ड्यूज नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना होगा।
नामांकन के समय लगेंगे ये कागजात
नामांकन पत्र के साथ प्रधान पद के प्रत्याशियों को गांव के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची, नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र, फार्म के साथ अपनी फोटो चस्पाकर दाखिल करना होगा। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। ग्राम प्रधान के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य तीन सौ रुपये व ग्राम पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र का मूल्य डेढ़ सौ रुपया निर्धारित किया गया है।
नामांकन के पहले शुरू होगी फॉर्मों की बिक्री
सहायक निर्वाचन अधिकारी बलवीर सिंह तोमर ने बताया कि नामांकन के पूर्व ही ब्लॉकों पर नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी। फॉर्म बिक्री की तैयारियां कर ली गई हैं।