खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी ससुर ने किया सरेंडर
- अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, भेजा गया जेल
- कोतवाली नगर के करौंदिया मोहल्ले से जुड़ा मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी ससुर ने मंगलवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट नासिर अहमद की कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला कोतवाली नगर के करौंदिया मोहल्ले से जुड़ा है।
करौंदिया निवासी पत्रकार सतीश तिवारी के पुत्र संदीप तिवारी की शादी 31 मई 2009 को कोतवाली देहात थाने के शिवनगर तिवारीपुर गांव निवासी गोपाल कृष्ण तिवारी की पुत्री तृप्ति तिवारी के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुरालीजन दहेज में चार पहिया वाहन की मांग का लेकर तृप्ति को प्रताड़ित करते थे। ससुरालीजनों की प्रताड़ना से तंग आकर 29 जुलाई 2017 को तृप्ति ने ससुराल में खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने मृतका के पिता गोपाल कृष्ण तिवारी की तहरीर पर आरोपी पति संदीप तिवारी, ससुर सतीश तिवारी, जेठ सौरभ तिवारी व जेठानी मिथिलेश के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को आरोपी ससुर सतीश तिवारी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट नासिर अहमद ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने आरोपी ससुर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।