फैजाबाद-इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के कराए जा रहे चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में फर्म को भुगतान की गई धनराशि पर कटौती नहीं करना एक्सईएन एनएच को भारी पड़ा। दो करोड़ रुपये भुगतान की राशि पर फर्म से आठ लाख की कटौती नहीं करने पर वाणिज्य कर विभाग ने एक्सईएन पर 16 लाख रुपये का अर्थदंड ठोंका है। जारी आदेश में अर्थदंड की धनराशि 30 दिनों में कोषागार में जमा कराने का आदेश जारी किया है।
आदेश से विभाग में खलबली मची है।फैजाबाद-इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कराए जा रहे चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग ने फर्म को भुगतान की गई धनराशि पर कटौती नहीं की। प्रकरण संज्ञान में आने पर वाणिज्य कर विभाग ने मार्ग पर कार्य करा रही मेरठ की एचजी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान की जाने वाली राशि से कर की कटौती करने का निर्देश एक्सईएन एनएच को दिया।
विभाग के मुताबिक निर्देश के बाद भी एक्सईएन ने फर्म को दो करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया लेकिन कर की कटौती नहीं की। कर की कटौती नहीं किए जाने पर विभाग गंभीर हो गया। वाणिज्य विभाग ने प्रकरण की की सुनवाई के बाद इसे वाणिज्य कर प्रावधानों के विरुद्घ पाया। सुनवाई के बाद कर की कटौती फर्म से नहीं किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए वाणिज्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर अनिल श्रीवास्तव ने इसे सरकारी राजस्व की क्षति माना है। उन्होंने एक्सईएन एनएच पर 16 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।