सुल्तानपुर। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही जिला मजिस्ट्रेट ने शहर में एक हॉट स्पॉट जोन घोषित कर दिया है। शहर में बने नौ कंटेनमेंट जोन को शामिल करके हॉट स्पॉट बनाया गया है। हॉट स्पॉट से 500 मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित कर दिया गया है।
घोषणा के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने इसके दायरे में आने वाले क्षेत्र को सील करते हुए आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहर में हॉट स्पॉट बनने से एक बार फिर यह बंदी की चपेट में आ गया है। इस क्षेत्र में आने वाले बाजार, दुकान, सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सामानों की आपूर्ति डोर-टू-डोर करने का निर्देश जारी किया है।
शहर में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या से अभी तक नौ कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। लगातार मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए डीएम सी. इंदुमती ने सभी कंटेनमेंट जोन को मिलाकर सीमा का निर्धारण करते हुए एक हॉट स्पॉट जोन घोषित कर दिया है। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हॉट स्पॉट से लगी 500 मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित कर दिया है।
डीएम ने आदेश जारी करते हुए संबंधित को अनुपालन का निर्देश दिया है। मुख्य राजस्व अधिकारी के मुताबिक हॉट स्पॉट क्षेत्र में आने वाली बाजार, दुकान, सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठान व कार्यालय 14 दिन तक बंद कर दिए गए हैं। समीक्षा के बाद आगे का निर्णय डीएम की ओर से लिया जाएगा।