सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में 14 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है।एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दो सह आरोपियों को अपहरण का दोषी मानते हुए सात वर्ष व प्रत्येक को 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंड़ित किया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
कोतवाली नगर के एक गांव की किशोरी का 23 नवंबर 2010 को अपहरण कर लिया गया था। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। किशोरी की बरामदगी होने पर पुलिस ने मामले में अपहरण व दुष्कर्म के आरोप की बढ़ोतरी कर दी थी। शुक्रवार काे कोर्ट ने मुख्य आरोपी रामतीर्थ को अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में और सह आरोपियों खुशीराम व सरिता को अपहरण के आरोप में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।