नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव प्रेक्षकों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियाें और उम्मीदवारों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में देर शाम तक चली बैठक में उन्हें आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया। आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में मतदान के समय की भी जानकारी दी गई।
सामान्य प्रेक्षक जी. जया लक्ष्मी की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यय प्रेक्षक असलम हसन, पुलिस प्रेक्षक आरबी दहले, जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह, एसपी डाॅ. यशवीर सिंह सहित अन्य अफसर मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सभी पार्टी प्रतिनिधियों व प्रत्याशियों को करना है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण विधान सभा राॅबर्ट्सगंज व दुद्धी में मतदान का समय शाम 4 बजे तक ही निर्धारित है। लिहाजा इन क्षेत्रों में मतदाताओं को समय से मतदान कराने के लिए प्रत्याशी भी प्रेरित करते रहें।
उन्होंने कहा सी-विजिल एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उस शिकायत का निस्तारण 100 मिनट के किया जाएगा। सभी प्रत्याशी व्यय रजिस्टर का निरीक्षण निर्धारित तिथियों पर अवश्य करा लें। जिन प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास हैं, वह समाचार पत्रों में अपने आपराधिक इतिहास से संबंधित सूचना नामांकन समाप्ति के चार दिन, आठ दिन और उसके बाद मतदान दिवस के तीन दिन पहले अवश्य प्रकाशित कराकर उसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि समाचार-पत्रों व इलेक्ट्रानिक्स मीडिया में विज्ञापन संबंधित सूचना प्रकाशित कराने से पहले प्रत्याशी एमसीएमसी कमेटी से अनुमति अवश्य प्राप्त करें। पुलिस प्रेक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित तैयारियों के बारे में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बिंदुवार जानकारी दी। व्यय प्रेक्षक ने चुनाव खर्चों का ब्यौरा रखने का तरीका समझाया। बैठक में एडीएम सहदेव मिश्र, एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, एसडीएम निखिल यादव, राजेश सिंह, अजय सिंह, सुरेश राय आदि मौजूद रहे।
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प्रत्याशी नहीं बांटेंगे पर्ची
मतदाताओं को पर्ची बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अगर किसी प्रत्याशी के प्रतिनिधि की ओर से किसी मतदाता को पर्ची दी जाती है तो उसमें किसी पार्टी का लोगो या सिंबल अंकित नहीं होना चाहिए।