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पंचायत चुनाव: उम्मीदवारों को देना होगा अदेय प्रमाण पत्र

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सोनभद्र। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अनंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी या ग्राम पंचायत सदस्य पद का चुनाव लडने वाले संभावित प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवारों को नामाकंन पत्र के साथ ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र और आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
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निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के चुनाव लडने के लिए चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रत्याशी को यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि उनका प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है, जहां से उन्हें चुनाव लड़ना है। जिस दिन नामांकन करेंगे, उसी दिन से चुनाव पर किए जाने वाले खर्च का हिसाब रखना होगा। चुनाव परिणाम आने के तीस दिन के भीतर स्व प्रमाणित बिल रसीद के साथ पूरा ब्योरा निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के उम्मीदवारों के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने पर मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नामांकन पत्र के साथ ही जमा करनी होगी। नामांकन पत्र की जांच के दौरान उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित रहना होगा, अपरिहार्यं स्थिति में ही प्रस्तावक उपस्थित रह सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से अभी नामाकंन और मतदान करने की तिथि मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन उम्मीदवारों ने अभी से नामाकंन करने की प्रक्रिया के बारे में पता लगाने में जुट गए हैं।
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इनसेट
चुनाव में गलत बयान नहीं दे सकेंगे उम्मीदवार
सोनभद्र। राज्य निर्वाज्चन आयोग ने जिला प्रशासन को मतदाताओं को प्रलोभन देने अथवा विपक्षी के खिलाफ गलत बयान देने पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन जैसे धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान के लिए नहीं देंगे। चुनाव के दौरान धार्मिक प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। मतदान शुरू होने के तय समय से 48 घंटे पहले तक मतदान क्षेत्रों में कोई भी उम्मीदवार सार्वजनिक बैठक और प्रचार नहीं करेगा। इस पर नजर रखने के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जाएगी
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वर्जन
उम्मीदवारों को नामाकंन पत्र के साथ ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र और आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र आदि देना होगा। अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने नामाकंन, मतगणना कराने के लिए तारीखों का एलान नहीं किया है।
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जगरूप पटेल, सहायक निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र
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