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Sonebhadra News: दसवीं की छात्रा के अपहरण और उत्पीड़न के दोषी दो दोस्तों को 7-7 वर्ष की कैद

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सोनभद्र। दसवीं की छात्रा का अपहरण कर उत्पीड़न किए जाने के मामले में पुलिस ने दो दोस्तों को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को 7-7 के सश्रम कारावास से दंडित किया। घटना में तीसरे आरोपी को भी दोषी पाया गया है, लेकिन उसके फरार होने के कारण उसकी सजा का निर्धारण नहीं हुआ है। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 17 अक्तूबर 2019 को दसवीं में पढ़ने वाली उसकी बेटी ट्यूशन के लिए गई थी, मगर वापस नहीं आई। खोजबीन के दौरान पता चला कि वह ट्यूशन पर पहुंची ही नहीं। एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो अगले दिन किशोरी मिली। उसने अजय कुमार उर्फ गोल्डी, सचिन कुमार और राहुल विश्वकर्मा समेत चार लोगों पर अपहरण कर गलत हरकत करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था। चौथे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। अन्य तीनों आरोपियों के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें नाबालिग का अपहरण कर उत्पीड़न का दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सचिन और राहुल को सात-सात वर्ष कैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की कुल धनराशि 40 हजार में से 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। तीसरे दोषी अजय कुमार उर्फ गोल्डी के फरार होने के कारण कोर्ट ने उसे गिरफ्तार कर पेश करने का पुलिस को आदेश दिया। इसके बाद उसकी सजा का निर्धारण होगा।
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