सोनभद्र। सदर कोतवाली पुलिस ने बीएनएस कानून के तहत मिर्जापुर जिले में हुई लूट की घटना में केस दर्ज किया है। नए प्रावधान के तहत यह केस बाद में मिर्जापुर के राजगढ़ पुलिस को स्थानांतरित किया जाएगा।
जुलाई से लागू नए कानूनों के तहत जीरो एफआईआर की सुविधा दी गई है। एक जगह घटी घटना की रिपोर्ट किसी दूसरे थाने में भी लिखवाई जा सकती है। इसी क्रम में सदर कोतवाली पुलिस ने मेल से मिले प्रार्थना पत्र में केस दर्ज किया है। इसमें सदर कोतवाली क्षेत्र के देउरा निवासी रामअवध ने बताया कि वह दो अगस्त को दोपहर एक बजे बाइक से राजगढ़ से सत्तेशगढ़ जा रहा था। हल्की बारिश हो रही थी। जहां रास्ता खाली था। इसी दौरान युवकों ने जबरन उसे रोक लिया। उसे जंगल में नीचे कुछ दूर तक लेकर गए। वहां जान से मारने की धमकी देते हुए मोबाइल और 4500 रुपये छीन लिया। इसके बाद वे जंगल में भाग गए। कोतवाल सत्येंद्र राय ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। उसे संबंधित थाने को ट्रांसफर किया जाएगा।