फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रधान के 422 पद आरक्षित

Sat, 26 Sep 2015 11:27 PM IST
संवाददाता, साोनभ्ाद्र
विज्ञापन
विज्ञापन
जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्य पद के आरक्षण की घोषणा शनिवार को हो गई। ग्राम प्रधान के 637 पदों में से 422 पद आरक्षित किये गए हैं जबकि 215 पद अनारक्षित हैं।
विज्ञापन

इसी तरह सदस्य पद पर भी आरक्षण की घोषणा की गई है। जिला पंचायत राज कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय पर आरक्षण सूची चस्पा कर दी गई है। 28 सितंबर तक सभी ब्लाकों और ग्राम पंचायत कार्यालयों पर आरक्षण सूची चस्पा की जानी है।

 इन पदों के आरक्षण पर एक अक्तूबर तक आपत्ति मांगी गई है जिसका निस्तारण पांच अक्टूबर तक करने के बाद अंतिम प्रकाशन सात अक्टूबर तक किया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी का माहौल है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है।

 दोनों पदों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री कलेक्ट्रेट और ब्लाकों में हो रही है। पहले तो सरकार की ओर से प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की चर्चा थी लेकिन अब जिस तेजी से ग्राम प्रधान और सदस्य पद पर आरक्षण का कार्य हुआ है इससे इस बात की संभवना जताई जा रही है कि दिसंबर तक इन दोनों पदों के लिए चुनाव हो सकते हैं।
विज्ञापन


इसी क्रम में शनिवार को ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए आरक्षण की अनंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई। प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी चूरन राम जायसवाल ने बताया कि जिले में कुल 637 ग्राम पंचायतें हैं।

 इनके लिए अनंतिम आरक्षण की सूची शनिवार को प्रकाशित की गई है। 28 सितंबर तक यह सूची सभी ब्लाकों और ग्राम पंचायत कार्यालयों पर प्रकाशित की जानी है।

बताया कि इन सीटों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कुल 26 सीटें आरक्षित हैं। इसमें से 11 सीटें इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 83 सीटें आरक्षित जिनमें महिलाओं के लिए 46 सीटें आरक्षित हैं।

प्रभारी डीपीआरओ ने बताया कि पिछड़े वर्ग के लिए 108 सीट और पिछड़ी महिला के लिए 60 सीटों पर आरक्षण निर्धारित हुआ है। अनारक्षित महिलाओं के लिए 99 सीटें आरक्षित की गई हैं। कुल मिलाकर सिर्फ महिलाओं के लिए 216 सीटें आरक्षित हैं।

डीपीआरओ ने बताया कि प्रस्तावित अनंतिम आरक्षण के विरुद्ध एक अक्टूबर तक आपत्तियां प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण व निस्तारण चार से पांच अक्टूबर तक जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। अंतिम आरक्षण की सूची का प्रकाशन छह और सात अक्टूबर तक किया जाएगा। 
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें