सोनभद्र। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पर 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इसमें 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 16 दिसंबर 2017 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी (16) को 12 दिसंबर की शाम रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के सिल्थम गांव निवासी बब्बू विश्वकर्मा उर्फ लालबाबू बहला फुसलाकर भगा ले गया। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने, आठ गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद बब्बू विश्वकर्मा को दोषी करार दिया। उसे 10 वर्ष का कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।