घोरावल। तहसील क्षेत्र के एक गांव की 20 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में बुधवार की रात आरोपी युवक और एक कंपाउंडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के आदेश पर की गई।
पीड़िता ने तहरीर देकर बताया है कि 2013 से वह घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अपनी बड़ी बहन के यहां रह रही थी। वर्ष 2017 में उसी गांव का पप्पू उर्फ भुवर बहला-फुसलाकर खेत की तरफ ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल कर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। विरोध करने पर एक दिन उसने मंदिर में ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया और बोला कि वह अब उसकी पत्नी हो गई, उसे अब डरने की जरूरत नहीं। अक्तूबर 2020 में जब गर्भ ठहर गया तो अपने कंपाउंडर मित्र पप्पू मौर्या से मिलकर गर्भपात करा दिया। पप्पू उर्फ भुवर के घर शादी का प्रस्ताव लेकर युवती के परिजन गए तो उसके परिवार वालों ने शादी करने से मना कर दिया और गाली गलौज व धमकी देकर भगा दिया। घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दी और पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया लेकिन वहां से भी कार्रवाई नहीं की गई। अंत में पीड़िता ने कोर्ट का सहारा लिया, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। इस संबंध में सीओ संजय वर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में पप्पू उर्फ भुवर और पप्पू मौर्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।