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एनडीपीएस एक्ट: दोषी चंद्रप्रकाश को दो वर्ष की कैद

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सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सोनभद्र राहुल मिश्रा की अदालत ने शनिवार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी चंद्रप्रकाश सिंह को दोषसिद्ध पाकर दो साल तीन दिन की कैद एवं आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाने के उपनिरीक्षक रामशरण राम दो सितंबर 2012 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे, जब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगे तभी एक व्यक्ति की निगाह पुलिस पर पड़ गई और वह पीछे मुड़कर भागने लगा। शक होने पर उसे दौड़ाकर 4:45 बजे सुबह पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से डेढ़ किलो नाजायज गांजा बरामद हुआ। जिसे रखने का उसके पास कोई अधिकार नहीं था। 50 ग्राम गांजा नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम पता चंद्रप्रकाश सिंह निवासी गारोपुर, थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ हाल पता हिंडाल्को कालोनी रेनुकूट थाना पिपरी बताया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी चंद्रप्रकाश सिंह को दो साल तीन दिन की कैद एवं आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट शशांक शेखर मिश्रा ने बहस की।
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