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Sonebhadra News: सोनभद्र की 37 पत्थर खदानों में खनन पर लगी रोक

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ओबरा। खनन हादसे के बाद खान सुरक्षा निदेशालय ने जिले की 37 पत्थर खदानों में खनन कार्य पर रोक लगा दी है। डीजीएमएस की ओर से जिला प्रशासन को पत्र भेजकर चिह्नित खदानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते खनन कार्य और खान बाहर खनिज के परिवहन को पूर्ण रूप से बंद कराने को कहा है।
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यह आदेश तब तक लागू रखा जाना है, जब तक निदेशालय की ओर से सुधार की योजना के अनुरुप कार्य संचालित करने का आदेश जारी नहीं किया जाता। डीजीएमएस के इस पत्र के बाद खनन क्षेत्र में खलबली मची हुई है।
बिल्ली मारकुंडी के श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में गत 15 नवंबर को ड्रीलिंग के दौरान चट्टान धसकने से मलबे में वहां काम कर रहे मजदूर दब गए थे। करीब 70 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद मलबे से सात मजदूरों के शव निकाले गए। जांच में पाया गया कि खदान में खान अधिनियम की धारा-22 (3) के तहत पाबंदियां लागू थी। सिर्फ सुधारात्मक कार्य ही कराए जा सकते थे।
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बावजूद वहां खतरनाक क्षेत्रों में भी खनन कार्य कराया जा रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए डीजीएमएस ने आसपास की अन्य खदानों की भी जांच की। इसके आधार पर सभी खदान मालिकों को सुधार की योजना और अपडेट माइनिंग प्लान 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
तय समय सीमा के बावजूद किसी ने भी यह विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसे सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए खान सुरक्षा निदेशालय वाराणसी क्षेत्र के निदेशक ने जिला प्रशासन को पत्र जारी कर ऐसे 37 खदानों में खनन कार्य को अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध करने के लिए कहा है। डीजीएमएस के इस पत्र ने खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसका आसपास के क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
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