सोनभद्र। अनपरा थाना क्षेत्र में 18 वर्ष पहले स्टेनगन और कारतूस के साथ गिरफ्तार भीम पासवान को कोर्ट ने दस वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अनपरा थानाध्यक्ष रामदयाल चौहान ने 18 जून 2007 को मप्र से यूपी की तरफ आ रहे एक व्यक्ति को स्टेनगन और 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास इसका कोई लाइसेंस नहीं था। आरोपी ने अपना नाम भीम पासवान निवासी बुटबेढवा, थाना विंढमगंज बताया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर भीम पासवान के विरुद्ध विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पाकर भीम पासवान को 10 वर्ष की कठोर कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।