सोनभद्र अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को विजय बियार एवं राम निवास यादव को दोषी पाकर उम्रकैद एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने ओबरा थाने में 27 फरवरी 2017 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 24 फरवरी को वह घर पर नहीं था। उस दिन उसकी बेटी बरात देखकर लौट रही थी।
इस दौरान रात करीब 11 बजे विजय बियार एवं राम निवास यादव ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घर आने पर उसे इसकी जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विजय बियार एवं राम निवास यादव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।