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दोहरे हत्याकांड में दो को उम्रकैद, 20-20 हजार अर्थदंड

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अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को दोहरे हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी चौकीदार गुलाब पुत्र लालमनी ने 28 दिसंबर 2004 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह रामगढ़ स्थित पेरियार स्कूल की तरफ से जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो थोड़ा सा खुला हुआ था। जब नजदीक जाकर टार्च की रोशनी में देखा तो जला शव दिखाई दिया। इस सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचक दीपक दुबे ने शव की शिनाख्त विजय कुमार यादव व सीताराम यादव के रूप में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस विवेचना के दौरान हत्या में पन्नूगंज थाना क्षेत्र के खड़ूई गांव निवासी लल्ला सिंह, मगरदहा गांव निवासी गुड्डन सिंह व राजू सिंह का नाम प्रकाश में आया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। दौरान विचारण राजू सिंह की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी लल्ला सिंह और गुड्डन सिंह को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने की।
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