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Sonebhadra News: दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने वाले पति को उम्रकैद

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सोनभद्र। दहेज के लिए विवाहिता को मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाने के करीब छह वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दोषी पति मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विपिन कुमार-तृतीय की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए उस पर 1.15 लाख रुपये रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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रायपुर थाना क्षेत्र के सिकारपुर गांव में छह अगस्त 2020 को हुई घटना में विवाहिता सुगावती देवी गंभीर रूप से झुलस गई थीं। परिजन उन्हें पहले जिला अस्पताल और बाद में उरमौरा स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। विवाहिता के पिता दुबेपुर निवासी रामनरेश की तहरीर पर पुलिस ने पति मनोज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता काे उत्पीड़न किया जाता था और घटना के दिन मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी, मृतका की मां समेत अन्य गवाहों के बयान और चिकित्सीय व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर पति मनोज को दोषी करार दिया।
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