सोनभद्र। सरकार ने वाहन स्वामियों को वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 नवंबर तक की मोहलत दी है। इसके बाद अगर किसी के वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिला तो उसके वाहन से संबंधित कोई कार्य सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में नहीं होगा। इस संबंध में संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय को परिवहन आयुक्त ने दिशा निर्देश जारी किया है।
शासन स्तर से जारी निर्देश के क्रम में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर कामर्शियल वाहनों से संबंधित फिटनेस के कार्य एआरटीओ कार्यालस में 15 अक्टूबर के बाद से बंद कर दिए गए थे। 19 अक्तूबर से बगैर सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अन्य सारे वाहनों से संबंधित कार्य भी एआरटीओ कार्यालय में बंद कर दिया गया था। इससे वाहन स्वामियों को दिक्कत हो रही थी। यह मामला शासन स्तर तक पहुंच गया। 21 अक्तूबर को अपर परिवहन आयुक्त राजस्व एके पांडेय ने सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन और प्रवर्तन को वाहनों से संबंधित कामकाज शुरू करने के संबंध में पत्र भेजा। एआरटीओ प्रशासन अनिल मिश्रा ने कहा कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर 22 अक्टूबर से कार्यालय में वाहनों से संबंधित कार्य शुरू करा दिए गए हैं लेकिन 30 नवंबर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के पंजीकृत वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने, नया परमिट जारी करने, परमिट की दूसरी प्रति जारी करने, परमिट के नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन के नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र व इंश्योरेंस सहित अन्य कोई भी कार्य नहीं होंगे। वाहन स्वामियों को संबंधित कंपनी के डीलर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए संपर्क करना होगा। कह कि शासन स्तर से फिलहाल संबंधित कंपनी के डीलर से संपर्क करके ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की व्यवस्था की गई है।