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Sonebhadra News: चार गांजा तस्करों को 20 वर्ष कैद

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सोनभद्र। गांजे की तस्करी में पौने तीन वर्ष पूर्व पकड़े गए चार तस्करों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन दोषियों पर 2 लाख 27 हजार रुपये अर्थदंड और एक पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 जुलाई 2020 को विंढमगंज एसओ प्रदीप कुमार सिंह ने घिवही रेलवे क्रासिंग के पास घेराबंदी कर एक ट्रक को पकड़ा था। इसमें 13 बोरी में रखा तीन क्विंटल 80 किग्रागांजा बरामद हुआ था। तस्करी के आरोप में वकील यादव निवासी नई छपरा सुरेमनपुर, जिला बलिया, गौरीशंकर यादव निवासी बनकट, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर बिहार, सुजीत कुमार यादव निवासी ग्राम हवाशपुर, थाना कृष्णागढ़, जिला भोजपुर को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी चांद गोविंद यादव निवासी चितकुरी चकिया, थाना आरा मुफलिस, जिला भोजपुर को बाद में पकड़ा गया। चारों के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी वकील यादव, गौरीशंकर यादव व सुजीत कुमार यादव को 20- 20 वर्ष की कैद और प्रत्येक पर 2 लाख 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य दोषी चांद गोविंद यादव को दोषी 20 वर्ष की कैद के साथ 2 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।
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