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Sonebhadra News: 17 स्थानों पर बिकेंगे पटाखे, लगेंगी 211 अस्थायी दुकानें

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सोनभद्र। दीपावली के लिए पटाखा बाजार सजने लगा है। इस बार जिले में 17 स्थानों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। अब तक 211 अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस जारी हुए हैं। दुकानदारों को यह हिदायत दी गई है कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही पटाखों की बिक्री करें। अनदेखी पर लाइसेंस रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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प्रकाश पर्व पर बड़ी संख्या में लोग आतिशबाजी करते हैं। बच्चों के लिए यह मौका खास होता है। पटाखा जलाने के दौरान पूर्व में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके मद्देनजर शासन की ओर से पटाखा बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। दुकानें आबादी से दूर खुले स्थान पर ही लगाई जानी है। इसके लिए अग्निशमन विभाग से अनुमति भी अनिवार्य है। पिछले वर्ष पूरे जिले में 11 स्थानों पर दुकानें लगाने की अनुमति दी गई थी। इस बार लोगों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए 17 स्थानों पर अस्थाई दुकानें लगाई जाएंगी। इसके लिए अब तक 211 लाइसेंस जारी हुए हैं। रॉबर्ट्सगंज नगर में पटाखों की बिक्री हाइडिल मैदान में होती थी। इस बार वहां प्रदर्शनी चलने के कारण पटाखे की बिक्री उरमौरा स्थित डायट परिसर में होगी। अग्निशमन विभाग की पहल पर इस बार दुकानें यहां लगाई जा रही हैं। यह स्थान हाईवे पर और अग्निशमन केंद्र के ठीक बगल में भी है। बड़ा मैदान होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से भी उपयुक्त है। इसके अलावा ओबरा, रेणुकूट, शक्तिनगर, अनपरा, दुद्धी, चोपन, डाला सहित अन्य प्रमुख बाजारों में पहले से चिह्नित स्थानों पर दुकानें लगाई जाएंगी।
अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस
शक्तिनगर: 50
ओबरा: 43
अनपरा: 37
रेणुकूट: 28
रॉबर्ट्सगंज: 13
प्रदूषित क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा दुकानें
जिले में चोपन के बाद डाला, ओबरा, रेणुकूट, अनपरा और शक्तिनगर का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यहां कोयले की धुल, तापीय परियोजनाओं की राख, धुआं आदि के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक अक्सर खराब श्रेणी में रहता है। सर्दी में स्थिति गंभीर रहती है। पटाखे की दुकानें लगाने के सबसे ज्यादा लाइसेंस भी इसी क्षेत्र में जारी हुए हैं। ऐसे में रहवासियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी।
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दुकानों को इन मानकों का करना होगा पालन
पटाखा दुकान लगाने वालों को सुरक्षा मानकों के पालन के लिए सख्त हिदायत दी गई है। इसके तहत उन्हें ऐसे वस्तु से बनी दुकान में पटाखा बेचना होगा, जो ज्वलनशील न हो। एक दुकान से दूसरे के बीच की दूरी कम से कम तीन मीटर रखनी होगी। बिजली के तार कटे-फटे न रहें। गैस, तेल से जलने वाले लैंप का उपयोग नहीं करना होगा। दुकान के अंदर या आसपास बीड़ी-सिगरेट पीने पर पाबंदी रहेगी। अग्निशमन यंत्र, बालू से भरी बाल्टी, पानी का ड्रम रखना अनिवार्य है।
जिले में कुल 17 स्थानों पर 29 से 31 अक्तूबर तक पटाखे की दुकानें लगाने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश है कि वे सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें। फायर ब्रिगेड की टीम सभी स्थानों पर तैनात की गई है। सुरक्षा से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। -श्रीराम साहनी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी।
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