नगरीय निकाय चुनाव से जुडे़ निर्वाचन अधिकारी (आरओ) व सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) चुनाव संबंधी सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार है। आरओ हैंडबुक का अध्ययन करते हुए चुनाव संपन्न कराएं।
यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने रविवार को चुनावी तैयारियों के सिलसिले में निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग दिशा-निर्देेेशो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा चुनाव के क्रियान्वन गलती होनेे पर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने चुनाव के कार्य में गलती करने वाले निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को फटकार भी लगायी।
डीएम ने बताया कि प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन की कार्रवाई पूरी हो चुुकी है तथा प्रत्याशियों के डमी नमूना मतपत्र, जो आपकेे स्तर सेे तैयार की गयी है, उसमें काफी त्रुटियां रही, जोे अत्यन्त ही खेदजनक है। डमी नमूना मतपत्र में त्रुुटि नगर पंचायत, ओबरा-अध्यक्ष, नगर पंचायत, पिपरी-अध्यक्ष, नगर पंचायत, रेनूकूट-अध्यक्ष, नगर पलिका, परिषद, राबर्ट्सगंज सदस्य-वार्ड सं-2 एवं 5, नगर पंचायत, ओबरा-सदस्य, वार्ड सं.-2, 3 एवं 4, नगर पंचायत, चोपन-सदस्य, वार्ड सं.-5, नगर पंचायत, चुर्क-घुर्मा-सदस्य, वार्ड सं.-1, नगर पंचायत, पिपरी,-सदस्य, वार्ड सं.-4 में निर्वाचन अधिकारियों ने कार्यों में शिथिलता बरती है। उन्हें भविष्य में त्रुटि पर कार्रवाई के लिए चेतावनी डीएम ने दी।
उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 13 नवंबर तक उम्मीदवारों को वाहन पास तथा निर्वाचन अभिकर्ता आदि की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर लेें तथा प्रत्याशियों की एक बैठक कर आयोग के नियम से अवगत करा दिया जाए। स्ट्रांग रूम सील करने तथा मतगणना के समय स्ट्रांग रूम खुलनेे केे संबंध में प्रत्याशियों के साथ 15 नवंबर तक बैठक कर ली जाए। उन्होंनेे 17 नवंबर तक मतपत्रों और निर्वाचन सामग्री पैकेटिंग के निर्देश दिये। बैठक में सीडीओ रामाश्रय, एडीएम उमाकांत त्रिपाठी, एडीएम केबी सिहं, प्रशिक्षु आईएएस अतुल वत्स मौजूद रहे।