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ओवरलोड वाहनों के संचालन पर रोक को डीएम ने कसी लगाम

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सोनभद्र। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने ओवरलोड ट्रकों के संचालन पर रोक लगाने के लिए वाहनों पर खनिज संपदाओं को लादने की सीमा निर्धारित कर दिया है। साथ ही जुगैल- बिजौरा रोड और तेलगुड़वा मार्ग पर ओवरलोड वाहनों का संचालन बंद कराने के लिए पुलिस, परिवहन और खनन विभाग के अधिकारियों का संयुक्त दल बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने टोल प्लाजा पर ही ओवरलोड वाहनों और एमएम 11 की जांच का निर्देश भी दिया है।
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डीएम ने ओवरलोड वाहनों का संचालन रोकने के लिए वाहनों पर खनिज सामग्री लादने की क्षमता का निर्धारण किया है। उन्होंने छह चक्का ट्रक पर सात घन मीटर, दस चक्का पर 11 घन मीटर, 12 चक्का पर 14 घनमीटर, 18 चक्का पर 20 घनमीटर और 22 चक्का ट्रक पर 23 घनमीटर भार क्षमता निर्धारित किया है। डीएम ने जारी किये गए आदेश में कहा है कि यह तथ्य प्रकाश में आया है कि थाना जुगैल के जुगैल-बिजौरा रोड से तथा कोन के तेलगुड़वा मार्ग के रास्ते से सीमावर्ती राज्यों से ओवरलोड वाहन उप खनिजों का परिवहन करते हैं। इससे आवागमन के लिए बने लिंक रोड क्षतिग्रस्त हो रहे हैैं। उन्होंने पुलिस, परिवहन और खनन विभाग के अधिकारियों को टीम बनाकर समय-समय पर जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कहा है कि पुलिस अधीक्षक भी अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों को ओवरलोड वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दें। उधर खनन अधिकारी मोहम्मद महबूब ने बताया कि ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एमएम 11 संग्रह केंद्र लोढ़ी पर तैनात खनिज मोहर्रिर को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी-अपनी ड्यूटी में दो-दो सुरक्षा कर्मियों के साथ लोढ़ी टोल प्लाजा पर ही तैनात रहकर ओवरलोड व एमएम 11 की जांच करें। यदि कोई खनिज लदा वाहन ओवरलोड पाया जाए या फिर बिना एमएम 11 के पाया जाए तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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