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ममता हत्याकांड में दोषी को सात साल की सजा

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सोनभद्र। करीब सात साल पूर्व पिपरी थाना क्षेत्र में गला रेतकर युवती की हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू कोर्ट यशवंत कुमार मिश्र की अदालत ने सोमवार को दोषसिद्ध पाकर दोषी पिपरी थाना क्षेत्र के तुर्रा निवासी विपिन चौधरी को सात साल का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन के मुताबिक पिपरी निवासी हिंडाल्को कर्मचारी सीता प्रसाद गुप्ता की छोटी साली ममता कुमारी उनकी पत्नी निर्मला देवी की देखभाल के लिए 19 सितंबर 2010 को उनके यहां आई थी। 20 सितंबर 2010 को प्रात: 6:30 बजे ड्यूटी पर हिंडाल्को कंपनी में सीता प्रसाद चले गए। उधर उनकी पत्नी निर्मला देवी अपना चेकअप कराने हिंडाल्को अस्पताल चली गई। जब उनकी बेटी अन्नपूर्णा गुप्ता स्कूल से करीब 12 बजे घर आई तो देखा कि कमरे में ममता कुमारी मरी पड़ी है। बेटी ने फोन से सूचना दिया तो आकर देखा तो ममता की गला रेतकर किसी ने हत्या कर दी थी। इस तहरीर पर पिपरी पुलिस ने अज्ञात में हत्या का केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। पुलिस विवेचना के दौरान बिहार प्रांत के दरभंगा जिला अंतर्गत संकठपुर थाना के कैथवार गांव निवासी हालपता पिपरी थानांतर्गत तुर्रा विपिन चौधरी का नाम प्रकाश में आया और पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने एडीजीसी क्रिमिनल कुंवर बीर प्रताप सिंह के तर्कोँ को सुनने के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषी विपिन चौधरी को उपरोक्त सजा सुनाई।
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