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कफ सिरप: तस्करी से अर्जित 4.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क, दिल्ली से आया था आदेश; विदेशी मुद्रा भी हेरफेर किया था

Wed, 25 Feb 2026 09:27 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।

सार

Sonbhadra News: कफ सिरप तस्करी से अर्जित संपत्ति की जब्ती को लेकर दिल्ली से मुहर लगी थी। 4.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। अपीलीय अदालत में सुनवाई के बाद जारी आदेश पर भोला और उसके परिजनों की संपत्ति पर कार्रवाई की गई थी। एसआईटी ने वाराणसी पहुंचकर कार्रवाई की है।
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कुर्की की कार्रवाई की दाैरान पुलिस टीम। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कफ सिरप तस्करी के मामले में सरगना शुभम के पिता भोला और उसके परिजनों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की चल रही कार्रवाई के मामले में सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भोला और उनके परिजनों के नाम वाली 4.50 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के लिए निर्णय पर एसएएफईएमए कोर्ट (तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता-संपत्ति की जब्ती अधिनियम 1976 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण) ने मुहर लगा दी है।

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इस आदेश के क्रम में बुधवार को सोनभद्र एसआईटी वाराणसी पहुंची और संबंधित संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की। इससे पहले एनडीपीएस कोर्ट के आदेश पर पिछले माह 23 जनवरी को एसआईटी ने भोला जायसवाल की 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त की थी। कफ तस्करी के मामले में जिले की पुलिस अब तक भोला और उसके परिजनों से जुड़ी 33 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। 

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पुलिस ने की कार्रवाई

बताते चलें कि 18 अक्तूबर की रात बांग्लादेश पहुंचाने के लिए त्रिपुरा ले जाए जा रहे कोडिन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़े जाने का खुलासा हुआ था। मामले में सोनभद्र पुलिस जहां अब तक सरगना शुभम के पिता भोला सहित पांच को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं शुभम, उसके राइट हैंड रवि गुप्ता, रिश्तेदार विजय गुप्ता को गिरफ्त लेने की कोशिश में जुटी हुई है। 

विदेश फरार हो चुके शुभम के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करा चुकी है। एक दिन पूर्व ही फरार चल रहे तीनों आरोपियों के घर पर पहुंचकर पुलिस टीम ने कुर्की की नोटिस चस्पा की थी। इसके 24 घंटे के भीतर ही शुभम के पिता भोला और उसके परिजनों के नाम वाली साढ़े चार करोड़ कीमत वाली संपत्तियों के कुर्की की कार्रवाई सामने आ गई। 
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चल-अचल संपत्तियां चिन्हित

एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि तस्करी के मामले में राॅबर्ट्सगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही इंस्पेक्टर सदानंद राय की अगुवाई वाली एसआईटी लगातार कार्रवाई में जुटी है। जांच में यह यह तथ्य प्रकाश में आ चुका है कि आरोपियों ने आपराधिक नेटवर्क के माध्यम के जरिए बड़ी मात्रा में कफ सिरप की तस्करी की और इसे कागज पर आपूर्ति दिखाकर गलत तरीके से सीमा पार बांग्लादेश तक भेजा गया। 

इस तस्करी से अकूत धनराशि अर्जित की गई। तस्करी का मामला सामने आने के बाद ही शुभम विदेश भाग निकला। वहीं उसके पिता भोला को विदेश जाते समय 29 नवंबर 2025 की रात कोलकाता एयरपोर्ट से दबोचा गया। पूछताछ व जांच के दौरान जुटाई गई जानकारियों के आधार पर अवैध तरीके से अर्जित कमाई से खड़ी की गई चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित किया गया।  
 
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट के आदेश पर पिछले माह 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई थी। साथ ही भोला और परिजनों की अन्य चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित कर उसे फ्रीज किया गया और उसके अनुमोदन के लिए फाइल सक्षम संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण दिल्ली को भेजा गया। वहां सुनवाई के बाद गत मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के तहत अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। इसके बाद बुधवार को संबंधित संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई।
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