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Sonebhadra News: साढ़े नौ साल पुराने दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की सजा

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सोनभद्र। अपर सत्र जज एफटीसी अर्चना रानी की अदालत ने बृहस्पतिवार को साढ़े नौ वर्ष पहले हुए दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिला अंतर्गत चितरंगी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने जुगैल थाने में तहरीर देकर बेटी से दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। बताया कि उसकी बेटी 24 जून 2012 को अपना कपड़ा सिलाने जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव में गई थी। वापस लौटते समय बेटी को रास्ते में अकेला पाकर जुगैल के गर्दा गांव निवासी बब्बन उर्फ संतोष खरवार ने पकड़ लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी बब्बन उर्फ संतोष खरवार को 10 वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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