म्योरपुर थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक, रामदुलार ने नाबालिग को धमकाया और एक वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। 8 दिसंबर 2023 को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को आदेश की तिथि तय की थी। इची बीच अदालत ने दोषसिद्ध भाजपा विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार गुरमा भेज दिया था।
पीड़िता के भाई ने जाहिर की खुशी
एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। पीड़िता के भाई ने कहा कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है।