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गिट्टी-बालू लदे वाहनों की तीन शिफ्टों में होगी जांच

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गिट्टी, बालू, मोरम का अवैध और ओवरलोड परिवहन रोकने पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। लोढ़ी में जांच स्थल निर्धारित करते हुए मजिस्ट्रेट की निगरानी में तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। खनिज का परिवहन करने वाले सभी वाहनों में सामने शीशे पर ईएमएफ-11 प्रपत्र चस्पा किए जाने का निर्देश दिया गया है। जांच टीम वाहनों में ईएमएफ-11 प्रपत्र की जांच करेेगी। प्रपत्र चस्पा न मिलने पर इसे अवैध परिवहन मानते हुए कार्रवाई होगी।
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जिले में विभिन्न क्षेत्रों से बालू, गिट्टी, मोरम सहित खनिज पदार्थों का खनन और परिवहन प्रमुखता से होता है। खनिज पदार्थ का परिवहन करने वाले सभी वाहनों के लिए ईएमएफ प्रपत्र अनिवार्य है। इससे इतर तमाम वाहन बिना वैध कागजात के ही ओवरलोड मात्रा का परिवहन कर रहे हैं। इससे राजस्व की क्षति हो रही है। इसके मद्देनजर डीएम ने लोढ़ी में जांच स्थल निर्धारित करते हुए सघन जांच का निर्देश दिया है। जांच के लिए सुबह आठ से शाम चार, दूसरे शिफ्ट में चार से 12 और रात्रि में 12 से सुबह आठ बजे तक टीम मौजूद रहेंगी। प्रत्येक टीम में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।
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