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लापरवाही और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में करमा ब्लाक के एडीओ पंचायत निलंबित

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सामुदायिक शौचालय निर्माण के सापेक्ष स्वयं सहायता समूहों को भुगतान न करने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर करमा ब्लाक के एडीओ पंचायत रामशिरोमणि पाल को निलंबित कर दिया गया है। पंचायत राज निदेशक किंजल सिंह ने यह कार्रवाई करते हुए उन्हें पंचायती राज निदेशालय से संबद्ध कर दिया है।
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एडीओ पंचायत ने गांवों में जियो टैग किए सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के सापेक्ष स्वयं सहायता समूहों को धनराशि का भुगतान नहीं किया था। संबंधित गांवों में पंचायत भवन के निर्माण में भी उदासीनता बरती जा रही थी। उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का भी आरोप है। कई अन्य शिकायतों के आधार पर मामले की जांच कराई गई। जांच के बाद पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने एडीओ पंचायत के निलंबन का आदेश जारी किया। उन्होंने पत्र में कहा कि निलंबन अवधि में रामशिरोमणि पाल को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। आरोपों की विस्तृत जांच के लिए उप निदेशक पंचायती राज एसएन सिंह को नामित किया है।
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