फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रिंट रेट से अधिक दाम पर खाद बेचा तो होगी कार्रवाई

विज्ञापन
विज्ञापन
सोनभद्र। जिले में प्राइवेट उर्वरक की दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक दाम पर खाद बेचने वालों की अब खैर नहीं होगी। दुकानदार यदि प्रिंट रेट से अधिक दाम में खाद बेचते हैं तो शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद की कालाबाजारी रोकने के साथ ही मनमाने रेट पर बिक्री को लेकर कृषि विभाग सख्त रुख इख्तियार किया है।
विज्ञापन

जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय ने बताया कि खरीफ-2021 का सीजन शुरू हो गया है। फास्फेटिक खाद की दरों में काफी भिन्नता है। पुराने बोरा पर पुराना दर अंकित है, जबकि नये बोरों पर भविष्य में बढ़ा हुआ दर अंकित होने की संभावना है। ऐसे में किसान बोरे पर अंकित मूल्य पर ही खाद की खरीद करें। किसी भी दशा में बोरे पर प्रिंट दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक क्रय न करें। कहा कि उर्वरक विक्रेेता कृषकों को उनके आधार कार्ड व जोत बही के अनुसार पीओएस मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करेंगे। यदि कोई खाद विक्रेता अधिक दर पर या पुराने दर वाली खाद को नये बढ़े दर पर बेचता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि खाद विक्रेताओं के लिए वितरण रजिस्टर में खाद क्रय करने वाले कृषकों का नाम, पता, आधार नंबर, भूमि का क्षेत्रफल तथा मो. नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। विभाग द्वारा समय-समय पर इसका औचक सत्यापन भी कराया जाएगा। जांच में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें