सोनभद्र। राॅबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पिता-पुत्र पर हैंडपंप पर पानी लेने से मना करने, एतराज पर मारपीट, अश्लील हरकत किए जाने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने इसे गंभीर प्रकरण माना और प्रभारी निरीक्षक राॅबर्ट्सगंज को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी करेंगे।
अधिवक्ता के जरिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 26 जनवरी की शाम सात बजे वह घर के सामने हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। उसी दौरान वहां दीपक लाठी लेकर पहुंचा और उसकी बाल्टी उठाकर फेंक दी। एतराज पर गंदी नियत से उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगा। आरोप है कि गालियां दीं और जान से मारने के लिए भी धमकाया। कुछ देर बाद वहां उसका पिता राम टहल भी आ गया। आरोप है कि दोनों ने उसके साथ अमर्यादित व्यवहार करते हुए अभद्रता की। मामले में पुलिस से आख्या तलब की गई। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में प्राथमिकी पंजीकृत नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है जिसकी विवेचना पुलिस से कराया जाना न्यायोचित है। प्रभारी निरीक्षक, थाना रॉबर्ट्सगंज को आदेश दिया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी कराते हुए संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी से मामले की विवेचना सुनिश्चित कराएं।