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Sonebhadra News: दो जहरखुरानों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

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ढाई वर्ष पूर्व हुए जहरखुरानी के मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मंगलवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश रविंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने दोनों पर 5-5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि का 75 प्रतिशत पीड़ित को मिलेगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शुभांशु ने चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह एक पेंट कंपनी में डीएसओ पद पर कार्यरत है।
कार्य के दौरान सुकृत से 26 अगस्त 2022 को रेणुकूट जा रहा था। सुकृत में सुबह 10:45 बजे एक सफेद रंग की बोलेरो मिली, जिसपर ड्राइवर समेत दो लोग बैठे थे। उन्होंने उसे लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठा लिया।
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टोल प्लाजा लोढ़ी पर एक व्यक्ति शौचालय चला गया और दूसरे ने नशीला पदार्थ मिला बिस्किट खिलाकर उसे अचेत कर दिया। बाद में तेलगुड़वा से 5 किमी दूर बिहार जाने वाले रास्ते पर वह अचेतावस्था में पाया गया।
होश आने पर पता चला कि सोने की अंगूठी, लाकेट, डेविड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जूता मोजा, बॉटल, पांच हजार रुपये नकद, मोबाइल आदि सामान गायब है। रेणुकूट में एटीएम से 32 हजार रुपये खाते से निकाल लिया गया था। इस तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर विवेचना की।
पर्याप्त सबूत मिलने पर बिहार के चैनपुर निवासी राजन केशरी और पिंटू उर्फ राकेश शाह के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 7 गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषियों राजन केशरी और पिंटू उर्फ राकेश शाह को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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