फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sonebhadra News: लड़की से छेड़खानी के दोषी को 4 साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। यह घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में साढ़े चार वर्ष पहले हुई थी। बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद होगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 7 अक्तूबर 2020 को कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 28 सितंबर 2020 को दोपहर बाद 3:30 बजे जब वह घास काटकर घर आई तो देखा कि धीरज यादव उसकी लड़की का हाथ पकड़ कर खींच रहा है। उसे देखते ही वह भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, आठ गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर धीरज यादव को दोषी करार दिया। उसे चार वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें