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हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

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सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश एसपी मिश्र की अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या के दोषी रामदास गोड़ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेेश दिया है।।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20 मार्च 2017 को जोरुखाड़ निवासी मंधारी ने विंढमगंज थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि महुली टोला निवासी रामदास गोड़ उसका परिचित था। रामदास गोड़ बड़े.बड़े शहरों में लेबर सप्लाई का कार्य करता था। बदले में ठेकेदारों से कमीशन लेता था। 14 नवंबर 2015 को रामदास घर आया और बाइक से बेटी शिवकुमारी को बैंक ले गया। जहां रुपये निकलवाया। इस बीच बेटी घर नहीं लौटी। 17 नवंबर को उसने फोन पर बताया कि बेटी की हालत गंभीर है। दुद्धी अस्पताल के डॉक्टर ने जिला अस्पताल ले जाने को कहा। जिला अस्पताल से भी उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। रास्ते मे शिवकुमारी की मौत हो गई। आशंका है कि धन हड़पने के लिए बेटी को विषाक्त खिला दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले मे अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी मानते हुए रामदास को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रामजियावन सिंह यादव ने पैरवी की।
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