दुद्धी। म्योरपुर हवाई पट्टी के चौड़ीकरण एंव विस्तारीकरण कार्य योजना के तहत निर्माण कार्य होना है। म्योरपुर हवाई पट्टी के जद में आने वाले भवनों और प्लाट स्वामी और भू स्वामियों को अपने-अपने घरों के अंदर रखें सामानों को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया गया है। तहसीलदार शशि भूषण मिश्रा ने बताया कि करीब सात भवन स्वामी जिनके मकान हवाई पट्टी के जद में आने वाले हैं, ऐसे भवन स्वामियों को चिन्हित किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि भवन में रखे सामानों को 24 घंटे के भीतर खाली कर दिया जाए। क्योंकि एक दो दिन में खड़े भवनों को गिराने का कार्य शुरू हो जाएगा।
वहीं टॉवर की ऊंचाई को भी कम किया जायेगा और हवाई पट्टी के जद में आने वाले पेड़ों व झोपड़ियों को हटाया जाएगा। तहसीलदार ने बताया कि हवाई पट्टी चौड़ीकरण के जद में आने वाले 36 किसानों को सर्किल रेट से चार गुना धनराशि का भुगतान दिया जा चुका है। जद में आने वाले भवन के स्वामियों को भी और अन्य लोगों को भी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान के दौरान ही सभी को प्लाट और भवन खाली करने का आदेश दिया जा चुका है और कहा कि एक दो दिन के भीतर विस्तारीकरण का कार्य तेजी के साथ प्रारंभ किया जाएगा।