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आख्या न देने पर पिपरी थानाध्यक्ष कोर्ट में तलब

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सोनभद्र। सीजेएम कोर्ट ने पिपरी थानाध्यक्ष को 27 सितंबर को उपस्थित होकर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 11 मार्च 2016 को कोर्ट ने एसओ से माला चौबे बनाम दुद्धी के पूर्व एसडीएम विश्राम यादव के विचाराधीन मुकदमे में जांच आख्या मांगी थी। लेकिन ढाई वर्ष बीतने के बाद भी एसओ ने आख्या नहीं दी। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्यिार किया है।
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बतादें कि वर्ष 2015 में जिला पंचायत चुनाव के दौरान पिपरी में वाहन सीज को लेकर दुद्धी एसडीएम विश्राम यादव और भाजपा नेताओं में तनातनी हो गई थी। मामला गहराने के बाद शाहगंज थाना क्षेत्र के ओड़हथा गांव निवासी भाजपा नेता माला चौबे की तरफ से कोर्ट मेें परिवाद दाखिल किया गया था। उसी क्रम में कोर्ट ने 11 मार्च 2016 को पिपरी थानाध्यक्ष को मामले की सत्यता, प्रश्रगत वाहन के शीशा को लाठी के कुंद से टूटने के बाबत स्पष्ट जांच आख्या प्रस्तुत किए जाने हेतु आदेशित किया था। लेकिन ढाई वर्ष का लंबा समय व्यतीत होने के उपरांत भी मामले की आख्या प्रस्तुत नहीं की। जबकि आख्या के संदर्भ में सात अप्रैल 2016, 27 मई 2016 व अन्य कई तिथियों में नोटिस व आदेश प्रेषित किया गया है। फिर भी आख्या नहीं दी। 12 सितंबर को सीजेएम कोर्ट ने थानाध्यक्ष को 27 सितंबर को न्यायालय में हाजिर होकर कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आख्या क्यों नहीं प्रस्तुत की गई और नियत तिथि पर अनिवार्य रूप से वांछित आख्या सुनिश्ति करने का निर्देश दिया है।
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