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50 फीसद सजा काट चुके कैदी होंगे रिहा

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सोनभद्र । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर दो अक्टूबर को देशभर के कारागारों से बिना किसी छूट के 50 फीसद या इससे अधिक सजा काट चुके कैदियों को रिहा करने के सरकार ने निर्देश दिए हैं। तय मानकों को पूरा करने पर जिला जेल गुरमा से छह बंदियों की रिहाई होगी। ये राहत उन्हीं कैदियों को मिलेगी, जो निर्धारित श्रेणियों में आते हैं।
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सरकार ने 50 फीसद से अधिक सजा काट चुके कैदियों को रिहा करने का निर्देश जारी किया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ मानक तय किये हैं। मसलन दहेज हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी, पोटा, टाडा, फेमा और अन्य गंभीर अपराधों के दोषियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगी। बंदियों की रिहाई के लिए तय की गई गाइड लाइन के तहत ऐसी महिला कैदी जिनकी उम्र 55 वर्ष अथवा अधिक हो तथा 50 फीसद सजा काट ली हों, उन्हें रिहा किया जाएगा। 55 वर्ष पार कर चुके किन्नर कैदी, 60 वर्ष आयु के पुरुष कैदी जिन्होंने 50 फीसद सजा काट ली हो, दिव्यांग व शारीरिक रूप से 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले कैदी के अलावा वो कैदी जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा मरणासन्न घोषित किया गया हो और ऐसे कैदी जो 66 फीसद सजा काट चुके हों को रिहा किया जाएगा।
मृत्युदंड पाए कैदियों को माफी नहीं
मृत्युदंड पाने वाले कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगी। जिनकी मृत्युदंड की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है उन्हें भी विशेष माफी नहीं दी जाएगी।
तीन चरणों में होगी रिहाई
जिला जेल गुरमा के अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि
शासन को ऐसे कैदियों की रिपोर्ट भेज दी गई है। इस जेल से छह कैदियों को रिहाई की सौगात मिलेगी। कैदियों को विशेष माफी देकर तीन चरणों में रिहा किया जाएगा। पहले चरण में कैदी गांधी जयंती दो अक्टूबर, दूसरे चरण में चंपारण सत्याग्रह की वर्षगांठ 10 अप्रैल 2019 व तीसरे चरण में गांधी जयंती दो अक्टूबर 2019 को रिहा किया जाएगा।
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