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सोनभद्र में छह हजार रुपये प्रति सौ घन फिट बालू बेचेंगे ट्रांसपोर्टर

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कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को डीएम पीके उपाध्याय एवं एसपी आरपी सिंह ने जिले के ट्रांसपोर्टर यूनियनों के साथ बैठक की। जिसमें यह तय किया गया कि बालू खनन पट्टा धारक सभी खर्चों के साथ तीन हजार 600 रुपये प्रति सौ घन फीट की दर से वाहन स्वामियों/चालकों को बालू उपलब्ध करायेंगे। साथ ही सोनभद्र जिले में ट्रांसपोर्टर सीधे अथवा मंडी के माध्यम से छह हजार रुपये प्रति सौ घन फीट बालू बेचेंगे।
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डीएम ने कहा कि जिले में बालू की खदानें सीमित होने और बिहार का बालू बंद होने की सूरत का नाजायज रूप से वाहन स्वामी फायदा उठाकर ऊंचे दामों पर बालू बेचकर नागरिकों को परेशान करने के साथ ही सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छह चक्का वाहनों को पूरे खर्चों के साथ 14 हजार रुपये, दस चक्का वाहनों को 18 हजार रुपये और 12 चक्का वाहनों को 22 हजार रुपये की दर से बालू साइडों पर बालू मुहैया कराया जाएगा। लिहाजा जिले में कोई भी बालू मंडी संचालक या सीधा ट्रक स्वामी/ट्रक ड्राइवर छह हजार रुपये प्रति सौ घन फीट से ऊपर नहीं बेचेगा। डीएम ने डिप्टी कलेक्टर अशोक कुमार यादव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, खान अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी वाहन चालक जिले में 36 रुपये प्रति घन फीट की दर से बालू खरीदकर अपने खर्चों एवं मुनाफे को मिलाकर 60 रुपये प्रति घन फीट से ज्यादा में बाजार में बालू नहीं बेचेगा।
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