महिला के साथ दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ सीएडब्लू अर्चना रानी की कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष कठौर कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके पति काम करने बाहर गए थे।
उसे घर में अकेला पाकर डब्लू ने 3 फरवरी 2018 को घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर करने पर मारा पीटा और लोगों के आने पर भाग गया। इस तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट दाखिल का गई।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी डब्लू को 10 वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।