सीतापुर। महिला और अल्पसंख्यक वर्ग के उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। संबंधित उद्यमियों को टर्म लोन पर ब्याज से पूरी छूट रहेगी। इससे वह बेहतर ढंग से उद्यम का संचालन कर सकेंगे।
जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी जगदीश ने बताया कि यूपी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियां व परंपरागत कारीगर जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है, वह अपने गांव में स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से कम ब्याज दर पर हासिल कर सकते हैं।
इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन www.mukhymantrigramodyogrojgaryojna.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। योजना के तहत सामान्य वर्ग (पुरुष) के आवेदक को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत व सामान्य महिला या किसी भी आरक्षित वर्ग के पुरुष या महिला आवेदक को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत निजी अंशदान देना होगा। आरक्षित वर्ग के आवेदक को टर्म लोन का कोई भी ब्याज नहीं देना होगा,जबकि सामान्य वर्ग के आवेदक को टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर 4 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देय होगा।