सीतापुर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को होने वाले चुनाव को लेकर पुलिस व प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सरकारी मशीनरी ने कमर कस ली है। चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। कलेक्ट्रेट परिसर को तीसरी आंख से लैस करने की योजना है। मतगणना स्थल से 200 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन नहीं रहेंगे। गुरुवार को डीएम व एसपी ने मतदान और मतगणना स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा।
तीन जुलाई को जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। चार प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। भाजपा से श्रद्धा सागर, सपा से अनीता राजवंशी और दो निर्दल प्रत्याशी भी मैदान में है। 29 जून को नामांकन वापसी था, लेकिन किसी भी प्रत्याशी के नामांकन वापस नहीं लेने से इस चुनाव में चार प्रत्याशी मैदान में है। शनिवार को चुनाव होना है। अब इस चुनाव के लिए कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं।
ऐसे में प्रत्याशियों के साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन ने भी चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कमर कस ली है। इसी को लेकर गुरुवार को डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित मतदान, मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। डीएम व एसपी ने बताया कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण ढंग से होगा।
बताया कि निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए भवन के प्रांगण में जुलूस के रूप में कोई प्रवेश नहीं करेगा और न कोई व्यक्ति शस्त्र लेकर किसी भी दशा में आयेगा। मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवार जुलूस नहीं निकालेगा। सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों व सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतदान, मतगणना परिसर में मतदाताओं (सदस्य जिला पंचायत) मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे।
मतदान, मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार पर ही तलाशी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई मतदाता (सदस्य जिला पंचायत) मोबाइल, पर्स, सैनिटाइजर, तरल पदार्थ लेकर प्रवेश न कर सके। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी व जिला पंचायत के सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति, जन प्रतिनिधि को परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
डीएम व एसपी ने बताया कि प्राइवेट वाहन कलेक्ट्रेट परिसर के 200 मीटर परिधि के बाहर ही रहेंगे। इस दौरान एडीएम विनय कुमार पाठक, एएसपी राजीव दीक्षित, नगर मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा आदि मौजूद रहे।
वोटिंग के लिए लाएं पहचान पत्र
डीएम ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता (सदस्य जिला पंचायत) को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। कलेक्ट्रेट परिसर में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।