सीतापुर। युवक को दुष्कर्म के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दो बहनों को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। वादी के अनुसार उनके भाई विजय सिंह ने रामकोट के पीतपुर गांव में एक शराब का ठेका लिया था। ठेके के पीछे ही करुणा सिंह व कामिनी के पिता रहते थे। विजय ने उनके पिता को सेल्समैनी पर रख लिया था।
इस दौरान सेल्समैन ने दुकान से अधिक रुपया ले लिया। जब विजय ने रुपये मांगे तो सेल्समैन ने रुपये देने में असमर्थता जताई। इस बीच करुणा व कामिनी ने विशाल को अपने जाल में फंसाकर काफी रुपये ऐंठ लिए। कुछ समय बाद जब विजय ने रुपये मांगे तो दोनों बहनों ने विजय को दुष्कर्म के झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दे डाली।
पीड़ित ने इस बात को अपने परिजनों को बताया। इसके बाद पीड़ित ने अपमान से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट में चल रही थी। जज दिनेश कुमार नागर ने सजा सुनाने के साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।