सीतापुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राहुल प्रकाश ने बालिका के साथ छेड़खानी के मामले में अभियुक्त पुष्पेंद्र कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद इश्तियाक अहमद ने की। उन्होंने बताया कि रामपुर कलां थानाक्षेत्र में 9 अक्तूबर 2017 को दोपहर के समय वारदात अंजाम दी गई थी। वादी के मुताबिक वह अपने खेत की सिंचाई कर रहा था। कुछ दूर उसकी 13 वर्षीया बेटी बैठी हुई थी। तभी मदारीपुर निवासी अभियुक्त पुष्पेंद्र कुमार गलत नीयत से बेटी का हाथ पकड़कर उसे पड़ोस स्थित गन्ने के खेत में खींच ले गया।
पीड़िता के शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश भी दिया।