सीतापुर। जनसुनवाई के मामलों में लापरवाही बरतने और एक मामले में आरोपी सचिव से ही आख्या मांंग कर रिपोर्ट भेजने वाले एडीओ पंचायत गोंदलामऊ राजेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। डीपीआरओ डॉ. निरीश चंद्र साहू ने एडीओ पंचायत गोंदलामऊ राजेश कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करते हुए लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।
ब्लॉक की डोंगरा निवासी चांदनी रावत ने 2 दिसंबर को जनसुनवाई संदर्भ संख्या 40015425088622 के माध्यम से परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था। इस पर एडीओ पंचायत ने 10 दिसंबर को अपनी आख्या में जनसुनवाई के तहत निस्तारण न होने की रिपोर्ट दी। जबकि एडीओ पंचायत ऐसे मामलों में अभिलेखों का परीक्षण कर निर्णय लेकर सचिव को परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का निर्देश दे सकता है।
वहीं, गंगापुर के मजरा पोखरा निवासी कमलेश ने राशनकार्ड सत्यापन व परिवार रजिस्टर नकल देने के नाम पर सचिव पर सौ सौ रुपये की वसूली का आरोप भी लगाया था। इस पर एडीओ पंचायत राजेश कुमार ने 8 दिसंबर को आरोपी सचिव से ही आख्या लेकर रिपोर्ट लगा दी। इस कारण सचिव को आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके साथ ही जीरो पॉवर्टी से वंचित परिवारों के सत्यापन में जिले की प्रगति 12.65 प्रतिशत के सापेक्ष गोंदलामऊ ब्लॉक की प्रगति 0.54 प्रतिशत पाई गई। इसके चलते ही डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत राजेश कुमार को कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रतिकूल प्रविष्ट दी है।