लहरपुर। क्षेत्र के मूड़ीखेड़ा निवासी राजू खान को अयोध्या के भदरसा दुष्कर्म कांड में विशेष पॉक्सो अदालत ने बीस वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बुधवार को कोर्ट ने राजू को दोषी माना था। कोर्ट का फैसला आते ही राजू के पिता अयाज खान (58) की तबीयत खराब हो गई। परिजन उन्हें लखनऊ ले गए और दवा दिलाई। राजू के पिता अयाज खान फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे हैं। राजू खान को दोषी करार दिए जाने के बाद से ही परिजन किसी से बात नहीं कर रहे हैं।
गांव निवासी इमरान खान ने बताया कि राजू की करतूत से पूरे गांव का नाम कलंकित हुआ है। गांव शर्मसार है। सैफुल्लाह ने बताया है कि राजू से हमें यह उम्मीद नहीं थी। दोषी को न्यायालय ने सजा दी है। गांव निवासी बाबू ने बताया कि इस घटना से गांव के लोग शर्मिंदा हैं।
बबलू ने बताया कि कभी गांव का नाम ऐसी चीजों में नहीं आया। मन काफी दुखी है। आरोपी को सजा मिलनी ही चाहिए। गांव में इस कांड को लेकर बृहस्पतिवार को चर्चा होती रही। आरोपी राजू खान के परिजन मूड़ीखेड़ा गांव में ही रह रहे हैं। सभी मजदूरी करते हैं। राजू के पांच भाई और चार बहनें हैं। परिवार के पास बस एक बीघा जमीन है, जिसकी देखभाल बड़ा भाई शादाब करता है। ग्रामीणों ने बताया कि कोर्ट के फैसले की जानकारी के बाद से परिजन किसी से बात नहीं कर रहे हैं।