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हेज लोभी पति व सास को दस-दस वर्ष की कैद

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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति व उसकी सास को 10-10 वर्ष के कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिन्द्र पाल सिंह यादव द्वारा की गई।
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मालूम हो कि सदरपुर थानाक्षेत्र के बनिगवां निवासी कौशल कुमार का विवाह लगभग पांच साल पहले रामदयाल की पुत्री नीशू से हुआ था। विवाह में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज देने के बाद भी कौशल व उसके परिवारीजन दहेज में बाइक व डबल बेड की मांग को लेकर नीशू को प्रताड़ित करते थे।
इसी प्रताड़ना के चलते विवाह के तीन वर्ष बाद नीशू की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पति कौशल व उसकी मां पुष्पा के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सुनवाई के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के मुताबिक दोनों आरोपियों को घटना का दोषी पाया गया। इस पर दोनों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने ये भी व्यवस्था दी कि 11 हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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