सकरन (सीतापुर)। हाईकोर्ट के आदेश पर सकरन प्रधान के सीज वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार बहाल हो गए हैं। आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को भेज दी गई है।
ग्राम पंचायत सकरन के ग्रामीण रामचंद्र ने प्रधान संतोषी देवी यादव के खिलाफ वर्ष 2016 से 2021 तक हैंडपंप रीबोर, मरम्मत, ह्यूम पाइप आदि के नाम पर 64.71 की धनराशि फर्जी तरीके से निकालने की शिकायत डीएम और सीएम से की थी। जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सही पाए जाने पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने प्रधान संतोषी देवी यादव व सचिव अर्पित गुप्ता से धनराशि रिकवरी के आदेश दिए थे।
17 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार जिलाधिकारी ने सीज कर दिए थे। जिसके बाद प्रधान संतोषी देवी यादव ने भी हाईकोर्ट की शरण लेते हुए अधिकार बहाली की याचना की थी। 13 जून को हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को बहाल करने के आदेश दिए हैं।