सीतापुर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए तीन जुलाई को होने वाले चुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की ओर से दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी निष्पक्षता के साथ कराने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई नौ जुलाई को होगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष के होने वाले चुनाव के लिए भाजपा से श्रद्घा सागर और सपा से अनीता राजवंशी ने ताल ठोंकी है। इसके साथ ही दो निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। सीधा चुनावी मुकाबला भाजपा और सपा के बीच माना जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की प्रत्यार्शी अनीता राजवंशी की ओर से उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है।
इसमें चुनाव को लेकर उत्पीड़न किए जाने की बात कही गयी है। इसकी सुनवायी न्यायमूर्ति सौरभ लावनिया व न्यायमूर्ति रंजन राय की खंड पीठ ने करते हुए चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि सीतापुर में निर्धारित मानदंडों के साथ पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराए जाएं। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई तय करते हुए कहा कि नियत तिथि पर चुनाव के दौरान अगर कोई बड़ा मुददा सामने आता है तो उस पर चर्चा होगी। सपा प्रत्याशी अनीता राजवंशी की ओर से यह याचिका अधिवक्ता एसके कालिया व अमित भदौरिया के माध्यम से हाईकोर्ट में दाखिल की गयी।