सीतापुर। एक जिला एक उत्पाद योजना से पात्रों को जोड़ने की कवायद की जा रही है। उपायुक्त उद्योग करुणा राज ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के दरी उत्पादन को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग योजना के तहत आवेदन के लिए पात्र हैं। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। योजना के तहत तीन प्रकार के कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। जिसमें उद्योग, सेवा व व्यवसाय शामिल हैं। योजना में 25 प्रतिशत सब्सिडी का भी प्रावधान है। आवेदन के लिए वेबसाइट https://msme.up.gov.in/login/Registration पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। परियोजना में अधिकतम ऋण की कोई उच्च सीमा नहीं है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। लाभार्थी को परियोजना लागत का 5 से 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा। बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर नियमानुसार 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त उद्योग के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में लोग संपर्क कर सकते हैं। (संवाद)